Alwar: गिव अप अभियान के तहत 31 मई तक अपात्र व्यक्ति हटवा सकते हैं खाद्य सुरक्षा योजना से नाम

Update: 2025-04-30 13:32 GMT
Alwar अलवर। गिव अप अभियान के तहत अपात्र खाद्य सुरक्षा लाभार्थी स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से 31 मई तक अपना नाम हटवा सकते हैं। जिला रसद अधिकारी श्री विनोद जुनेजा ने बताया कि विभाग द्वारा गिव अप अभियान के तहत नाम हटाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित ऐसे लाभार्थी जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं जैसे आयकरदाता, 1 लाख रूपये से अधिक वार्षिक आय, चौपहिया वाहन धारक स्वेच्छा से अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार/जिला रसद अधिकारी कार्यालय अलवर में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र भरकर अपना नाम हटवा सकते हैं। प्रपत्र जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध है।
अब कोई भी अपात्र व्यक्ति खाद्य विभाग राजस्थान के पोर्टल https://food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक ‘गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA)से स्वतः हटने के लिए आवेदन करें’ पर आवेदन कर अपना नाम स्वयं खाद्य सुरक्षा सूची से हटा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत अब तक 5360 परिवारों की 22512 यूनिटस हटाई जा चुकी है। उन्होंने नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र व्यक्तियों की सूचना के आधार पर उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर वसूली की कार्यवाही तथा दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी एवं योजना के प्रारंभ से ही प्राप्त किए गए कुल गेहूं की बाजार दर से वसूली की जाएगी।
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