Alwar: जिला कलेक्टर ने जिले में पटाखों के निर्माण, ब्रिकी और उपयोग पर पूर्णत

Update: 2024-10-22 13:45 GMT
Alwar अलवर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आर्तिका शुक्ला ने गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना हेतु पुलिस अधीक्षक अलवर, समस्त उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, जिला शिक्षा अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी अलवर को निर्देशित किया है कि एनसीआर क्षेत्र अलवर में पटाखों की बिक्री, उपयोग और चलाने विनियमित करते हुए सुनिश्चित करें कि एनसीआर क्षेत्र अलवर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर एनजीटी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों और निर्देशों की सख्ती से
पालना करावे।
उन्होंने कहा कि जारी आदेशों के तहत एनसीआर क्षेत्रा में कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं करेगा और ना ही किसी को आतिशबाजी करने की अनुमति होगी। जारी आदेशों की अवहेलना करते हुए यदि कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय करता है तो उससे 10 हजार रूपये एवं यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उससे 2 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
व्यापक प्रचार-प्रसार कर आतिशबाजी के बुरे और हानिकारक प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक करे और आतिशबाजी संबंधी खतरों के बारे में सावधान करें। आतिशबाजी के बुरे और हानिकारक प्रभावों के बारे में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता करें।साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों/आदेशों के अनुसरण में पहचाने गए और पूर्व निर्धारित क्षेत्रों के बारे में आमजन जनता को सूचित करें।
Tags:    

Similar News

-->