तहसील राजाखेड़ा के ग्राम चीलपुरा के आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटित

Update: 2023-08-01 12:24 GMT
जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा द्वारा तहसील राजाखेड़ा के ग्राम चीलपुरा में आबादी विस्तार हेतु तहसील राजाखेडा के गा्रम गन्हेदी के आराजी खसरा नम्बर 2109/2104 रकबा 1.25 हैक्टेयर भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत आवंटित किया गया है।
तहसील राजाखेडा के ग्राम गन्हेदी की उपरोक्तानुसार आरक्षित ग्राम चीलपुरा के आबादी विस्तार हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102क के तहत निम्न शर्तो पर आवंटित की गई है। जिसमें भूमि का केवल उसी प्रयोजन मेे उपयोग किया जावेगा जिसके लिए वह आवंटित की गई है, इंडियन रोड कॉग्रेस के नोर्म्स अनुरूप रास्ते हेतु निर्धारित भूमि छोड़कर ही भूमि उपयोग में ली जावेगी। एवं ग्राम पंचायत एक परिवार को अधिकतम 300 वर्गगज या वास्तविक क्षेत्राफल नमें से जो भी कम हो का ही पट्टा जारी करेगी। तथा राज्य सरकार द्वारा आबादी भूमि के आवंटन/नियमन पट्टा जारी करने व आबादी भूमि के संदर्भ में बनाए गए नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
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