वनाधिकार पट्टे वाले सभी कृषक तारबंदी योजना का लाभ ले सकेंगे

Update: 2024-02-23 08:18 GMT
डूूंगरपुर। राज्य के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वनाधिकार पट्टे जिनमें कृषक की भूमि का स्थान, क्षेत्रफल, अक्षांश व देशान्तर अंकित हैं। ऐसे भूमि प्रदत्त कृषकों को भी तारबंदी योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा। अब तक वनाधिकार पट्टे वाले कृषकों को योजना के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जा सकता था। अब वनाधिकार पट्टे वाले सभी कृषक तारबंदी योजना का लाभ ले सकेंगे। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जी.एस.कटारा ने बताया कि तारबंदी के लिए आवेदन पत्र के साथ राजस्व विभाग की ओर से प्रदत्त स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित छाया प्रति और नवीनतम जमाबंदी की नकल छह माह से अधिक पुरानी न हो संलग्न करनी होगी।
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