बाल विवाह रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र प्रभारी नियुक्त अक्षय तृतीया, बाल विवाह रोकने के निर्देश

Update: 2024-04-30 08:24 GMT
श्रीगंगानगर । अक्षय तृतीया (10 मई 2024), पीपल पूर्णिमा, देवउठनी एकादशी एवं अन्य अवसरों पर समाज में प्रचलित बाल विवाह की कुप्रथा के दृष्टिगत जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला कलक्टर श्री लोकबंधु द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 38 अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। सभी प्रभारियों को बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिये निर्देशित किया गया है।
आदेशानुसार बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह अपराध है, जिसकी रोकथाम हेतु आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के प्रावधान हैं ताकि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोका जा सके। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिये श्रीगंगानगर, पदमपुर, सादुलशहर, श्रीकरणपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी, जल संसाधन विभाग दक्षिण और उतर खण्ड के अधिशाषी अभियंता, पीडब्ल्यूडी उपखण्ड द्वितीय श्रीगंगानगर, सादुलशहर, करणपुर, सूरतगढ़ और पदमपुर के सहायक अभियंता और सूरतगढ़ के अधिशाष्ज्ञी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, जलदाय विभाग गंगानगर के अधिशाषी अभियंता शहर एवं ग्रामीण, उपतहसीलदार बींझबायला, पदमपुर, गजसिंहपुर, सादुलशहर, करणपुर, सूरतगढ़, जोधपुर डिस्कॉम सूरतगढ़ के अधिशाषी अभियंता और जोधपुर डिस्कॉम पदमपुर, सादुलशहर के सहायक अभियंता, जलदाय विभाग सादुलशहर के सहायक अभियंता, महिला एवं बाल विकास विभाग सादुलशहर, करणपुर, सूरतगढ़ के परियोजना अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करणपुर, सूरतगढ़ को ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है।
बाल विवाह की रोकथाम हेतु नियुक्त अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए सूचना एकत्रित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में अक्षय तृतीया (10 मई 2024), पीपल पूर्णिमा, देवउठनी एकादशी एवं अन्य अवसरों पर कोई बाल विवाह सम्पन्न न हो। विशेषकर अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा पर विशेष ध्यान रखेंगे। पंचायत क्षेत्र प्रभारी बाल विवाह होने अथवा नहीं होने की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर को प्रस्तुत करेंगे और उपनिदेशक समस्त सूचनाओं को एकत्रित कर 10 तारीख तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के सचिव को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में स्थित प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों को पाबंद करेंगे कि विवाह के निमंत्रण पत्रों पर प्रिन्ट करने से पूर्व संबंधित वर-वधू की जन्म की तारीख सुनिश्चित करने के लिये यथोचित जन्म प्रमाण की प्रति अपने पास रखें अथवा संबंधित जन्म तारीख का अंकन निमंत्रण पत्र पर करें। इसके अलावा बाल विवाह अपराध है एवं विवाह की उम्र लड़की के लिये 18 तथा लड़के के लिये 21 वर्ष अनिवार्य है, का उल्लेख यथोचित स्थान पर करें। इसके अलावा समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने-अपने कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला मुख्यालय पर पूर्व में संचालित बहुउद्देशीय नियंत्रण कक्ष में बाल विवाह रोकथाम नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसके नम्बर 0154-2440988 है। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक इसके प्रभारी रहेंगे। उक्त आदेश 28 फरवरी 2025 तक प्रभावशील रहेंगे।
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