अधिवक्ताओं को ग्रीष्मावकाश में गाउन पहनने से मिली छूट
अधिवक्ताओं को गाउन पहनने से छूट देने के आदेश में संशोधन
जोधपुर: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच, राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन ने 3 जून से तत्काल प्रभाव से ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अधिवक्ताओं को गाउन पहनने से छूट देने के आदेश में संशोधन किया है।
रजिस्ट्रार जनरल ने मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट नियम-439 के तहत अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट की मुख्यपीठ और जयपुर खंडपीठ में पैरवी के दौरान 3 से 30 जून तक गाउन पहनने से छूट दे दी है।
चूंकि, जिस तारीख से यह छूट प्रभावी होनी थी, उस दिन हाईकोर्ट ग्रीष्मावकाश पर होगा। अवकाश पीठ केवल अत्यावश्यक मामलों के लिए कार्य करेगी। अब यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.