घर में घुसकर 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा
कोटा। कोटा नाबालिग से रेप के करीब 14 महीने पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 ने एक आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी जुगराज निवासी बड़ोद, थाना बूढ़ादित क्षेत्र को शेषजीवन काल तक उम्र कैद की सजा व 45 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी गांव में रहने वाली 16 साल की नाबालिग के घर में घुस गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया पीड़िता ने 25 अप्रैल 2022 को थाना बूढ़ादित में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि 14 अप्रैल को उसकी मां दूध देने इटावा गई थी। पिता भैंस चराने गए हुए थे। घर में वो अकेली थी। गांव में रहने वाला जुगराज उनके घर में आ गया। उसने कहा कि तू मेरे साथ शादी कर ले। मना करने पर जुगराज उसे पकड़ कर चौक से जबरदस्ती कमरे के अंदर ले गया और चारपाई पर पटक दिया। चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी। जुगराज ने चारपाई पर उसके साथ रेप किया। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी ने बताया कि उसने एक नाबालिग को घर के बाहर चौकीदार के लिए बैठाया था। जिस पर पुलिस ने गैंगरेप की धारा में मामला दर्ज किया। और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। 18 गवाह के बयान कराए गए। 28 दस्तावेज पेश किए। नाबालिग के खिलाफ बाल न्यायालय में प्रकरण चल रहा है।