नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को सुनाई 5 साल की कारावास सजा, 25,500 रुपए जुर्माना
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डूंगरपुर, नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को मंगलवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित पर 25 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी दुकान से छाछ लेकर लौट रही नाबालिग को जबरन बाड़े में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता (16 वर्ष 8 माह) ने डोवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें उसने बताया कि एक मई 2021 को वह गांव की दुकान पर छाछ लेने गई थी. इसके बाद वह पैदल घर जा रही थी। रास्ते में तेजपाल के (27) बेटे जगजीवन ने उसे रोक लिया। वह उसका हाथ पकड़कर जबरन बाड़े में ले गया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने उसे किसी को न बताने की धमकी भी दी। पीड़ित नाबालिग ने घर जाकर अपने माता-पिता को बताया। इसके बाद पीड़िता अपने परिवार के साथ डोवड़ा थाने गई और आरोपी तेजपाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
जोशी ने कहा कि इस मामले में अदालत ने तेजपाल रोत को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषियों पर 25 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में कोर्ट ने जुर्माने की राशि जमा कराने पर मुआवजा देने का आदेश दिया है.