सिरोही। सिरोही पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के जज जगेंद्र कुमार अग्रवाल ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही सह आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायालय के लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने बताया कि एक व्यक्ति ने 30 अप्रैल 2021 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी 14 अप्रैल की दोपहर करीब एक बजे घर से सामान लेने बाजार गई थी. काफी देर तक वापस नहीं आई तो उसकी तलाश की गई तो वह नहीं मिली। इस पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने जांच की तो पता चला कि राहुल कुमार पुत्र अतुल कुमार नाबालिग को बाइक पर कहीं बिठाकर ले गया है। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और जांच पूरी कर आरोपी राहुल कुमार व सह आरोपी फखरुद्दीन के खिलाफ जांच रिपोर्ट पेश की. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और लोक अभियोजक प्रकाश धवल द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से सहमत होकर अदालत ने आरोपी राहुल कुमार को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. सह आरोपी फखरुद्दीन को एक साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।