नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

Update: 2023-07-17 06:48 GMT

उदयपुर न्यूज़: खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर अहमदाबाद ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 20 साल की कठोर कैद और 22 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार पीड़िता के पिता ने 25 नवंबर, 2021 को रिपोर्ट दी थी कि उसकी 17 साल की बेटी 9 नंवबर को सुबह 8 बजे स्कूल के लिए निकली, जो वापस नहीं लौटी। आसपास और रिश्तेदारों से पूछताछ की लेकिन उसका पता नहीं चला। इस दौरान एक महिला ने आकर बताया कि उसका पति बांबला पहाड़ा निवासी सुभाष पुत्र चंदूलाल अहारी उनकी बेटी को लेकर भाग गया। इसके बाद महिला पीड़िता के माता-पिता से गालीगलौज कर उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर चली गई।

इस मामले में पुलिस ने 1 दिसंबर 2021 को पीड़िता को अहमदाबाद से दस्तयाब किया गया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि वह नवंबर में नया गांव बाजार में सुभाष से मिली थी। इसके बाद दोनों कभी-कभी मिलते रहे। 9 नवंबर को वह स्कूल जाने के लिए निकली थी। रास्ते में सुभाष आया और उसे बहला-फुसलाकर टैक्सी से अहमदाबाद ले गया। वहां गोता में एक कमरा किराए से लेकर उसे रखा और दुष्कर्म किया। 30 नवंबर को आरोपी घर जाने के लिए सुबह निकला। इसके कुछ देर बार उसके परिजन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, जिन्होंने पीड़िता को थाने पहुंचाया। आरोपी उसे पत्नी बनाने का झांसा देकर अपहरण कर अहमदाबाद ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक चेतन पुरी गोस्वामी ने आरोपी के खिलाफ 13 गवाह और 35 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पॉक्सो 1 कोर्ट के जज भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने सुभाष उर्फ सुभाषचंद्र अहारी को दोषी करार देते हुए भादस की धारा 363 में 1 साल कैद एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में 1 साल कैद व एक हजार रुपए जुर्माना और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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