नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद की सजा

Update: 2023-06-10 07:24 GMT
अलवर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर एक ने मुख्य आरोपी को 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. नाबालिग को चार युवकों ने अगवा किया था। जिसमें एक ने रेप भी किया। वहीं 20 साल की सजा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक रोशन्दी ने बताया कि दो अप्रैल 2021 को मुंडावर थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए आ रही नाबालिग को चार लोगों ने अगवा कर लिया. कार में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी बलवीर को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. उसके अन्य साथियों के खिलाफ चालान पेश नहीं किया गया। इस मामले में चार में से तीन कंप्यूटर बलवीर और खुशीराम के खिलाफ चालान पेश नहीं किया गया. मुख्य आरोपी बलवीर के खिलाफ चालान पेश किया गया, जिसे 20 साल की सजा सुनाई गई है।
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