युवती से छेड़छाड़ के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, गल्ला जलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज
आसपुर उपखंड क्षेत्र के बनकोड़ा में बुधवार शाम एक युवती से छेड़छाड़ के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवती के भाई की शिकायत पर दोवड़ा थाना पुलिस ने सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। वहीं, गल्ला जलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज कुमार पवन ने बताया कि आसपुर उपखंड क्षेत्र सहित पूरे जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मेरी सभी से अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें।
सरकारी वाहन में तोड़फोड़ और धार्मिक स्थल पर आगजनी कोरी अफवाह- संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त पवन ने बताया कि सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ और धार्मिक स्थल पर आगजनी की घटना महज अफवाह है। किसी धार्मिक स्थल पर आगजनी नहीं हुई। वहीं, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ और तीन बाइक जलाने के भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। उधर, बुधवार देर शाम आसपुर में एक गल्ला जलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
सोशल मीडिया पर पुलिस-प्रशासन की नजर, अफवाह फैलाने पर होगी जेल
बांसवाड़ा रेंज आईजी एस. परिमाला ने बताया कि सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर है। ड्रोन के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सम्पूर्ण आसपुर उपखण्ड क्षेत्र की सीमा में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है, जिसकी पालना करवाई जाएगी।
सामाजिक संगठनों ने सराही पुलिस की भूमिका
गुरूवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने संभागीय आयुक्त नीरज कुमार पवन और आईजी एस. परिमाला से मिलकर क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। इस दौरान विभिन्न संगठनों की ओर से पूरे प्रकरण में पुलिस और प्रशासन की ओर से की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना की। गुरूवार को बनकोड़ा में संभागीय आयुक्त और आईजी ने सीएलजी सदस्यों और क्षेत्र के प्रबुद्धजनों के साथ बैठक कर भविष्य में भी क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की।
आसपुर उपखण्ड क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू, आमजन से सहयोग की अपील
डंूगरपुर, 14 सितम्बर। आसपुर उपखंड के उप तहसील क्षेत्र बनकोड़ा में 13 सितम्बर को घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण उपखण्ड क्षेत्र आसपुर जिला डंूगरपुर मेें साम्प्रदायिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए डंूगरपुर जिला कलक्टर ने आसपुर उपखण्ड क्षेत्र की की सम्पूर्ण सीमा में निषेधाज्ञा घोषित की है। यह आदेश 13 सितम्बर को रात्रि 11 बजे से लागू होकर अग्रिम आदेशों तक प्रभावशील रहेगा।
ये प्रतिबंध होंगे लागू
उपखण्ड क्षेत्र आसपुर में कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थान पर सभा, शोभायात्रा, जुलुस नहीं करेंगे। उपखण्ड क्षेत्र आसपुर में कोई भी व्यक्ति अस्त, शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र, शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्श करेगा, लेकिन यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक पदार्थ का न तो अनाधिकृत भण्डारण करेंगे न ही बंद डिब्बों, कांच की बोतलों में भी लेकर चलेंगे व न ही इसका प्रयोग करेंगे।
सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों पर रहेगी नजर
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहंुचाने वाले उत्तेजनात्मक एवं आपत्तिजनक नारे नहीं लगाएगा न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की सामग्री का मुद्रण करवाएगा वितरण करेगा या वितरण करवाएगा और न ही किसी एम्फलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियों कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवाएगा और ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई व्यक्ति चलते हुए वाहनों, राहगीरो, व्यक्तियों पर पथराव, आगजनी, धूल, कीचड़ नहीं फेंकेगा।
बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट आसपुर की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र की अनुमति उपखण्ड मजिस्ट्रेट आसपुर द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए दी जा सकेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा उक्त के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेनी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही अन्य किसी को सेवन करवाएगा अथवा न ही मदिरा का सेवन के लिए दुष्प्रेरित करेगा। अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलांे में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी तय होगी
मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक युक्तियों में सोशल मीडिया द्वारा लोक शांति को भंग करने एवं समुदायों के मध्य विद्वेश फैलाने वाली सामग्री का निर्माण व प्रचार-प्रसार पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। यदि ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी सुरक्षा एजेन्सियों के समक्ष आती है तो उसके लिए ग्रुप एडमिन भी सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। मैसेज भेजने से यह जिम्मेदारी किसी भी प्रकार से कम नहीं होगी।
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जिला महिला समाधान समिति की बैठक 18 सितम्बर को
डूंगरपुर, 14 सितम्बर/बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं जिला टास्क फोर्स एवं जिला महिला समाधान समिति की बैठक जिला कलक्टर की अध्यक्षता में 18 सितम्बर को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। यह जानकारी महिला अधिकारिता विभाग, डंूगरपुर के सहायक निदेशक मोतीलाल मीणा ने दी।