आवश्यक सेवाओं के अनुपस्थित मतदाता कार्मिक पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए भरें आवेदन

Update: 2024-03-21 11:49 GMT
चूरू । लोकसभा आम चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार अनिवार्य सेवाओं पर तैनात अनुपस्थित मतदाता कार्मिकों के लिए डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी के निर्देशन में गुरुवार को जिला कलक्ट्रेट में डीओआईटी परिसर स्थित डाक मतपत्र प्रकोष्ठ में आवश्यक सेवाओं के प्रभारी अधिकारियों को डाक मतपत्र से मतदान का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान डाक मतपत्र प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी सीईओ मोहनलाल खटनावलिया ने आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के नोडल अधिकारियों को डाक मतपत्र से मतदान संबंधी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डाक मतपत्र से मतदान के लिए कार्मिक को आवेदन प्रपत्र 12 घ भरकर 26 मार्च, 2024 तक अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से डाक मतपत्र प्रकोष्ठ में जमा करवाना होगा।
डाक मतपत्र प्रकोष्ठ के अतिरिक्त नोडल अधिकारी डॉ मूलचंद ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ एवं एम्बुलेंस सेवा के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्मिक, अग्निशमन सेवाएं, जयपुर मेट्रो, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (शहर के भीतर स्थानीय रूट बस सेवाओं को छोड़कर चालक, परिचालक), उर्जा विभाग एवं उनके अधीन विभाग (इलेक्ट्रीशियन, लाइन मैन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं सिंचाई विभाग (पम्प ऑपरेटर, टर्नर), राजस्थान राज्य दुग्ध संघ एवं दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध आपूर्ति सेवा में लगे कार्मिक, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी, राजस्थान पुलिस की दिल्ली में नियुक्त 3 आरएसी बटालियन सहित सभी आरएसी बटालियन तथा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड में कार्यरत ड्राईवर व कंडक्टर को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि डाक मतपत्र से मतदान करने के इच्छुक मतदाताओं को फॉर्म 12 घ भरकर ईपिक संलग्न करते हुए कार्यालय प्रभारी से प्रमाणीकरण के उपरांत 26 मार्च, 2024 तक डाक मतपत्र प्रकोष्ठ में जमा करवाना है। इसके उपरांत डाक मतपत्र से मतदान करने वाले मतदाता जिस विधानसभा की मतदाता सूची में वह पंजीकृत हैं, उस विधानसभा मुख्यालय पर बनाए गए पीवीसी (पोस्टल वोटिंग सेंटर) पर अपना डाक मतपत्र प्राप्त करते हुए मतदान कर सकेंगे। किसी भी प्रकार से डाक के माध्यम से मतदाता को उनका डाक मतपत्र नहीं भेजा जाएगा। डाक मतपत्र पीवीसी (पोस्टल वोटिंग सेंटर) पर ही मतदाताओं को दिए जाएंगे। वहीं उनको अपना मतदान कर डाक मतपत्र बॉक्स में डालना होगा। इसी क्रम में जिले के पंजीकृत मतदाताओं के लिए जिले के सभी विधानसभा मुख्यालयों पर पीवीसी (पोस्टल वोटिंग सेंटर) बनाए गए हैं, जहां मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा रहेगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2 चरणों में लोकसभा आम चुनाव-2024 होने के कारण प्रथम चरण में मतदान के लिए 12, 13 व 15 अप्रैल, 2024 को तथा द्वितीय चरण में 19 से 21 अप्रैल, 2024 को डाक मतपत्र से मतदान करने वाले मतदाता पीवीसी (पोस्टल वोटिंग सेंटर) पर जाकर मतदान कर सकेंगे।
पोस्टल बैलेट प्रकोष्ठ के महेश शर्मा ने आवेदन सहित मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी।
इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ शशिकांत अग्रवाल, एपीआरओ मनीष कुमार, चूरू डिपो मुख्य प्रबंधक सुदीप शर्मा, आरएसआरटीसी से सुभाष चंद्र, सरदारशहर डिपो मुख्य प्रबंधक विक्रम सोलंकी, सहायक अभियंता रवि रागवानी सहित अन्य उपस्थित रहे।
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