श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर अनूपगढ़ थाना में 9 मार्च 2020 को एक व्यक्ति ने अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर लिया था और दो व्यक्तियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में एक आरोपी रणवीर को पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था और 3 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी बनवारी लाल को आज पुलिस ने अनूपगढ़ से गिरफ्तार किया है।
आज गिरफ्तार किए गए आरोपी बनवारीलाल को राजियासर में 2008 में एक अन्य दुराचार के मामले में 10 वर्षों की सजा भी सुनाई थी। आरोपी बनवारी लाल कुछ समय बाद जेल से पैरोल पर बाहर आ गया था, तब से ही फरार चल रहा था। 2008 में सुनाई सजा के मामले में फरार चल रहे आरोपी बनवारीलाल पर ₹2000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि 3 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी बनवारीलाल(43) पुत्र ईमिलाल निवासी 79 एलएनपी पदमपुर को आज अनूपगढ़ से गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
अनूपगढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में 9 मार्च 2020 को अपनी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान करते हुए 10 दिनों में नाबालिक लड़की को दस्तयाब कर लिया था और उसका मेडिकल करवाया गया और उसके बयान लिए गए। अनुसंधान के दौरान अनूपगढ़ पुलिस थाने में दो व्यक्तियों के खिलाफ पोक्सो सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। 2008 में भी दुराचार के मामले में कोर्ट सुना चुकी है शर्मा ने बताया कि आरोपी बनवारी लाल पर पूर्व में भी दुराचार का मामला दर्ज था। इस मामले में 14 फरवरी 2008 में राजियासर कोर्ट ने आरोपी बनवारी लाल को 10 वर्षों की सजा सुनाई थी। सजा के कुछ समय बाद आरोपी बनवारी लाल पैरोल पर बाहर आ गया था, तब से ही बनवारी लाल फरार चल रहा था। आरोपी को पकड़ने के लिए इस पर ₹2000 का इनाम भी घोषित किया गया था।