राजस्थान के पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को 9 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर ₹50 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. ऐसे में अब आरोपी संतोष भीलको को अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे ही रहना होगा.
बच्ची को न्याय, आरोपी को सजा
कांकरोली थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि 27 सितंबर को थाना क्षेत्र में एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर महज 48 घंटे में 29 सितंबर को आरोपी को उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस केस को ऑफिसर स्कीम में लिया और बच्चे को त्वरित न्याय दिलाने के लिए 7 दिन में 6 अक्टूबर को ही कोर्ट में पेश कर दिया. कांकरोली थाना पुलिस द्वारा 42 गवाह और 88 दस्तावेज पेश किए गए.
कोर्ट की फुर्ती, आरोपी की मुसीबत
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि विशेष न्यायालय ने महज 12 कार्य दिवस में ही इस केस की प्राथमिकता से सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने भी लगातार 10 पेशी पर सुनवाई करते हुए बुधवार को दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनकर आरोपी पर चार्ज सुना दिए. आरोपी पर ₹50 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. कांकरोली थाना पुलिस ने 42 गवाहों के बयान करवाए थे. फैसले पर शहर के कई गणमान्य लोगों ने खुशी जताई है.
कई लोग इस फैसले को कानून व्यवस्था के लिहाज से काफी अहम मान रहे हैं. उनकी नजरों में कोर्ट के इस फैसले के एक बार फिर कानून का इकबाल बुलंद कर दिया है. जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है. बीजेपी ने कई मौकों पर राजस्थान की गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है, कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया है. लेकिन कांकरोली वाले केस में पुलिस भी मुस्तैद रही और कोर्ट ने भी न्याय देने में देर नहीं की.