राजस्थान: पांच साल में बाल विवाह के 46 मामले हुए दर्ज, 153 आरोपी गिरफ्तार
राजस्थान (Rajasthan) में जनवरी 2017 से जनवरी 2022 तक के 5 साल में बाल विवाह (Child Marriage) के 46 मामले दर्ज किए गए हैं.
राजस्थान (Rajasthan) में जनवरी 2017 से जनवरी 2022 तक के 5 साल में बाल विवाह (Child Marriage) के 46 मामले दर्ज किए गए हैं. राज्य सरकार ने विधानसभा (Assembly) में निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह (Khushveer Singh) की तरफ से पूछे गए अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि, ''राज्य के विभिन्न थानों में विगत 5 वर्षों के दौरान बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कुल 46 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इन प्रकरणों में कुल 35 चालान पेश किए गए तथा कुल 153 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.''
क्या कहते हैं आंकड़े
उत्तर के साथ प्रदान की गई सूची के अनुसार जोधपुर (ग्रामीण) और चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) में सबसे अधिक छह-छह मामले दर्ज किए जबकि कोटा (शहर), भीलवाड़ा (Bhilwara) और श्रीगंगानगर में चार-चार मामले दर्ज किए. सरकार के मुताबिक इसी तरह बाड़मेर जिले में (3), चुरू, सिरोही एवं कोटा (ग्रामीण) जिले में दो-दो, जयपुर (पश्चिम), अजमेर, डूंगरपुर, बूंदी, करौली, राजसमंद, सीकर, अलवर, जालोर, पाली, बीकानेर, झालावाड़ (Jhalawar) और सवाईमाधोपुर में एक-एक मामला दर्ज किया गया.
की गई है कार्रवाई
सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि, बाल विवाह के मामलों में कुल 35 चालान पेश किए गए साथ ही कुल 153 आरोपियों को गिरफ्तार (Arrest) भी किया गया है.