सीकर न्यूज: पॉक्सो कोर्ट क्रमांक-2 सीकर के विशेष न्यायाधीश अशाेक चौधरी ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर ज्यादती करने के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसे 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक कैलाशदान कविया ने बताया कि परिवादी ने 11 जून 2021 को खंडेला थाने में मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी के मुताबिक उनकी नाबालिग बेटी 10 जून 2021 को सुबह 10 बजे दवा लेने खंडेला गई थी लेकिन घर नहीं लौटी.
परिजनों द्वारा तलाश करने पर जब बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने खंडेला थाने में मामला दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू की। जांच में पुलिस को पता चला कि नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे प्रताड़ित किया गया था.
पुलिस ने 14 जून 2021 को नाबालिग को हथकड़ी लगाकर आरोपित अनिल कुमार निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 16 गवाहों के बयान लिए और 40 दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए।