उदयपुर न्यूज: पॉस्को कोर्ट-1 ने योगेश कुमार को उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र के एक कमरे में ले जाकर 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी योगेश कुमार को 20 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी के खिलाफ दो साल पहले मामला दर्ज किया गया था। सजा का ऐलान होते ही आरोपितों के माता-पिता रो पड़े।
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश चेतनपुर गोस्वामी ने बताया कि जब कोराना काल चल रहा होता था तब मासूम घर में अकेली रहती थी. इस दौरान आरोपी योगेश पिता मगनलाल लखरा निवासी महाराज खेड़ी थाना डबोक हाल मुकाम अंबामाता कॉलोनी थाना आबामाता ने उसे मोबाइल पर गेम खेलने के बहाने बुलाया था. आरोपी उसे अपने कमरे में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक हरकत की। यह सिलसिला आरोपी द्वारा आए दिन किया जाता रहा।
आरोपी मासूम के हाथ में मोबाइल गेम देकर उसके साथ अप्राकृतिक हरकत करता था। बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई तो परिजनों ने उससे इस बारे में पूछा। इस पर बच्चे ने योगेश द्वारा की गई अप्राकृतिक हरकत के बारे में बताया। बाद में परिजनों ने आठ अगस्त 2020 को अंबामाता थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कराया था.
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह व अन्य साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। यौन अपराध की विशेष अदालत के न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी योगेश को 20 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी को दो लाख रुपये की मुआवजा राशि पीड़ित पक्ष को मुआवजे के तौर पर देने का भी आदेश दिया.