नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
भीलवाड़ा विशिष्ट न्यायाधीश (एक) देवेंद्रसिंह नागर ने फैसला सुनाते हुए कमलेश पुत्र रामा नायक ये सजा सुनाई
भीलवाड़ा: नाबालिग लड़की को किडनैप कर डेढ़ माह तक रेप के दोषी को 20 साल की सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। भीलवाड़ा विशिष्ट न्यायाधीश (एक) देवेंद्रसिंह नागर ने फैसला सुनाते हुए कमलेश पुत्र रामा नायक ये सजा सुनाई है ।
न्यायालय में केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुये विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 30 दस्तावेज पेश करते हुये 26 गवाहों के बयान करवाये। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने कमलेश नायक को 20 साल सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
यह था मामला: एक व्यक्ति ने 4 मई 2021 को शंभुगढ़ थाने में दौलतगढ़ निवासी कमलेश पिता रामा नायक के खिलाफ रिपोर्ट देते हुए बताया कि 30 अप्रैल 21 को उसकी बेटी को घर पर अकेली देख बाइक पर आया कमलेश नायक बहला- फुसलाकर ले गया।
पुलिस के प्रयासों के बाद भी लापता नाबालिग व आरोपित का पता नहीं चल पाया। पीड़िता के परिजनों ने हाई कोर्ट में भी रिट लगाई।और नाबालिग पुत्री तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। कुछ समय बाद पुलिस ने अपने सोर्स से पता कर लड़की को खोज निकाला और उसके 164 के बयान करवाये।