अलवर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम क्रमांक 3 सोहन शर्मा ने बिहार के सिवाल जिले के निवासी शिलाजीत को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 4 सितंबर 2021 को पीड़िता की मां ने भिवाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है.
जिस पर पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता को बरामद कर लिया और बच्ची के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया. जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी शिलाजीत को पीड़िता को बहला-फुसलाकर अलग-अलग जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।