चार तस्करों को 20-20 साल की जेल

Update: 2023-07-15 07:02 GMT

कोटा न्यूज़: अवैध मादक पदार्थ तस्करी के करीब 5 साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा ने चार आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी हरि (32) व नारायण (29), रामलाल (29) व बाबूलाल (25) निवासी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा को 20-20 साल के कारावास व 2-2 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। चार में से दो आरोपी हरि व नारायण कोर्ट में पेश हुए। जबकि फरार दो आरोपी रामलाल व बाबूलाल के खिलाफ स्टेंडिंग वारंट जारी किया है। चेकिंग के दौरान आरोपी की कार से 46 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। जिसकी बाजार कीमत 60 लाख के आसपास थी।

विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया- 1 मार्च 2018 को एसटीएस यूनिट जयपुर की सूचना पर सिमलिया टोल पर नाकेबंदी की गई थी। उसी दौरान बारां की तरफ से जयपुर नम्बर की एक लाल रंग की कार आते हुए नजर आई। कार में चार लोग सवार थे। गाड़ी को रुकवाया गया। गाड़ी की तलाश में अलग अलग कट्टे मिले। जांच पर 46 किलो 400 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम होना पाया गया।मिला।

जिस पर चारों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर नशे की खेप को जब्त किया। पूछताछ में आरोपियों ने नशे की खेप दो व्यक्तियों से लाना बताया। पुलिस ने शाहिद उर्फ कल्लू व रामकुमार के खिलाफ जांच पेंडिंग रखकर चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 24 गवाहों के बयान कराए व 61 दस्तावेज पेश किए।

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