तस्करी के 2 दोषियों को दो-दो साल की कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा
हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ संगरिया के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह भारी ने अफीम रखने के आरोप में दो लोगों को दोषी करार देते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक गुरलाल सिंह मान पेश हुए।विशेष लोक अभियोजक गुरलाल सिंह मान ने बताया कि 16 जनवरी 2018 को संगरिया थाना के तत्कालीन प्रभारी मोहर सिंह पूनिया रात में पुलिस दल के साथ गश्त करते हुए चौटाला रोड स्थित स्वामी केशवानंद कॉलेज के समीप आरटीपी नहर के पास पहुंचे. तभी संगरिया की तरफ से दो व्यक्ति हाथ में झोला व बैग लिए आते दिखे, जो पुलिस को देखकर तुरंत पीछे हट गए। शक होने पर पुलिस टीम ने दोनों की तलाशी ली तो बैग में 2 किलो और बैग में 2 किलो, कुल 4 किलो डोडा पोस्ता बरामद हुआ.
पुलिस ने मौके से पोस्ता बरामद कर चिन्नासिंह (27) पुत्र भोलासिंह व शम्मीसिंह (33) पुत्र कृपाल सिंह निवासी गुरुसर थाना गिद्दड़बाहा जिला मुक्तसर पंजाब को गिरफ्तार कर धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी चिन्नासिंह व शम्मीसिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 10 गवाह और 47 दस्तावेज पेश किए गए। विशेष लोक अभियोजक गुरलाल सिंह मान ने अदालत में जिरह के दौरान कहा कि गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्तों के पास से अवैध ड्रग्स की बरामदगी स्पष्ट है. आरोपी का यह कृत्य सामाजिक आर्थिक अपराध है और एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत अपराध है। इसलिए आरोपी को ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगरिया बलवंत सिंह भारी ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी चिन्नासिंह व शम्मीसिंह को चार किलो अफीम रखने का दोषी करार देते हुए दो-दो साल के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो-दो माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है।