जिले में वन क्षेत्रों के बाहर होगा 13 लाख पौधों का रोपण

Update: 2023-06-28 13:44 GMT
राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में राजस्थान में वन क्षेत्रों के बाहर पेड़ योजना के तहत वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिये विभिन्न विभागों व संस्थाओ के सहयोग से 13 लाख पौधों का रोपण किया जायेगा।
उप वन संरक्षक जयराम पांडेय ने बताया कि योजनान्तर्गत 1.5 लाख पौधे गोचर, ओरण व चारागाह, 7 लाख पौधे विभिन्न शहरी क्षेत्रों में, 1.90 लाख जनसाधारण को अपने घरों व खेतों में, 1.30 लाख राजकीय विभागों में व कम्पनियों में लगाने के लिए वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1.30 लाख स्वयंसेवी संस्थानों व चेरीटेबल संस्थानों में लगाने के लिए वन विभाग के 10 नर्सरी- बडगांव, देवलीअरब, न्यू लाडपुरा, स्मृतिवन, आलनिया, सहरावदा, सुल्तानपुर, इटावा, खातौली व जनकपुर से उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह पौधे कम्पनियों, स्वयं सेवी संस्थानों, चेरीटेबल संस्थानों, निजी संस्थानो को 6 माह के पौधे प्रति पौधा 9 रूपये तथा 12 माह के पौधे प्रति पौधा 15 रूपये की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। व्यक्तिगत लाभार्थियों को 10 पौधे तक प्रति पौधा 2 रूपये की दर से तथा 11 से 50 पौधे प्रति पौधा 5 रूपये एवं 51 से 200 पौधे प्रति पौधा 10 रूपये की दर से उपलब्ध कराये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि इस बार वन विभाग द्वारा नर्सरियों से ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पौधे की खरीद की जा सकती हैं। पौधों की मांग ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिये पोर्टल पर फोरेस्ट नर्सरी पर क्लिक करें तथा जिला नर्सरी एवं प्रजाति का चयन करें। भुगतान करने के लिए एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉग इन कर भुगतान की ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान रसीद एवं पहचान पत्र प्रस्तुत कर सम्बन्धित नर्सरी से वांछित पौधे प्राप्त किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार असुविधा होने पर helpdesk.fmdss@rajasthan.gov.in ईमेल अथवा टेलीफोन नम्बर 0141-2921602 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि वन विभाग की ओर से 1 जुलाई से गुलमोहर, सफेदा, गुलाब, कदब, करंज, बेलपत्र, जामुन, अशोक, अमलतास, कैत, शीशम, जंगल जलेबी, चुरैल, सिरस, बोगनबेलिया, सहजना, पेल्टाफार्म, आंवला, शहतूत, चांदनी, कचनार, केसियाश्यामा, गुडहल, कनेर, इमली, सेमल, नीम, पीपल, महुआ, कचनार, बरगद, गूलर, बांस, अरडू, टिकोमा, अनार आदि की बिक्री शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत लाभार्थी जनआधार कार्ड पर तथा राजकीय विभाग, राजकीय कम्पनियों, निजी कम्पनियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, चेरीटेबल संस्थाओं, निजी संस्थाओं आदि को निर्धारित दर पर वितरण के लिए जिला कलक्टर अधिकृत हैं।
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