रेप के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

Update: 2023-02-16 13:55 GMT
अलवर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नंबर 4 हेमंत सिंह बघेला ने भोपाल मप्र निवासी शैलेंद्र को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. पीड़िता की ओर से कोर्ट में परिवाद पेश कर कहा गया था कि वह एक कंपनी में काम करने के दौरान आरोपी शैलेंद्र को जानती थी.
आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर पीड़िता को जोधपुर बुलाया और शादी कर ली। शादी के बाद 3 दिन तक दोनों के बीच रिश्ता बना रहा। बाद में आरोपी ने पीड़िता को वापस घर भेज दिया। कोर्ट ने पीड़िता की रजामंदी को भ्रम मानते हुए आरोपी को रेप का दोषी मानते हुए उक्त शादी को कानूनी नहीं मानते हुए यह सजा सुनाई है।
Tags:    

Similar News

-->