बूंदी, बूंदी के ढकनिया स्टेशन मार्ग निवासी 3 वर्षीय मासूम को अगवा कर दुष्कर्म के प्रयास में विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट नंबर-1 ने गोवर्धन पुत्र हंसराज बैरवा (34) को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. . 50 हजार रुपए जुर्माना मामला अधिकारी योजना के तहत एसपी जय यादव ने मामले को उठाया। इस वजह से उन्हें 7 महीने की सजा हुई थी। विशेष लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने पीड़िता की ओर से अदालत में 10 गवाह और 12 दस्तावेज पेश किए. इस मामले में पुलिस की ओर से नंद सिंह केस ऑफिसर थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 14 जनवरी को लड़की के पिता ने केपाटन थाने में रिपोर्ट दी थी कि लड़की घर के पास खेल रही है. एक युवक आया जिसने उसे उठाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। लोगों ने इसे देखा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।