नेशनल : राहुल गांधी के मानहानि के मामले ने कई मोड़ लिए। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने 2019 के कर्नाटक चुनाव के दौरान की गई टिप्पणियों के लिए राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। लेकिन उस मामले की सुनवाई कई दिनों से हाईकोर्ट में लंबित है. इसी क्रम में 7 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार की तीखी आलोचना की. मोदी-अडानी बॉन्ड पर सवाल उठाए थे। आरोप हैं कि उसके बाद ही भाजपा ने अपनी रणनीति तेज की। हाईकोर्ट में केस वापस लेने वाले याचिकाकर्ता के फिर से सूरत कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद मामले की सुनवाई 27 फरवरी से शुरू हुई। अदालत, जिसने 17 मार्च को मुकदमे का निष्कर्ष निकाला और फैसला सुरक्षित रखा, ने 23 मार्च को राहुल की सजा को अंतिम रूप दिया। उल्लेखनीय है कि महज 24 दिनों में सुनवाई पूरी हुई और सजा का फैसला हुआ।