HC से कहा, सतर्कता जांच में कांग्रेस MLA सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी का फिलहाल कोई डर नहीं
Punjab.पंजाब: पंजाब राज्य ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में सतर्कता जांच में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी की “फिलहाल” कोई आशंका नहीं है और सतर्कता ब्यूरो ने उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कोई नोटिस भी जारी नहीं किया है। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की पीठ के समक्ष पेश हुए, पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता चंचल के. सिंगला Additional Advocate General Chanchal K. Singla ने याचिकाकर्ता खैरा के खिलाफ जांच लंबित होने की बात पर कोई विवाद नहीं किया, बल्कि तर्क दिया कि “फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है और न ही सतर्कता ब्यूरो ने उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कोई नोटिस जारी किया है।” यह बयान खैरा द्वारा अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका के जवाब में आया है।
खैरा ने अधिवक्ता पीएस अहलूवालिया, कीरत ढिल्लों और सिद्धार्थ सिहाग के माध्यम से दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के संबंध में सतर्कता जांच 12 फरवरी, 2024 से लंबित है और आशंका है कि इस मामले में उन्हें अब कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वकील ने आगे कहा, "यह आशंका इस तथ्य से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता एक विपक्षी विधायक होने के नाते, राज्य सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री की ओर से की गई विभिन्न चूकों और कार्रवाइयों का विरोध करते रहे हैं।" पीठ को यह भी बताया गया कि सतर्कता विभाग का अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य में है और याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी जिले में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। इसलिए, उन्होंने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाए बिना सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। राज्य के रुख को देखते हुए, खैरा के वकील ने याचिका पर जोर नहीं देने का फैसला किया। तदनुसार, अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।