जांच एजैंसी में नौकरी दिलवाने के नाम पर लड़की से दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई ये सजा

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Update: 2022-10-05 13:47 GMT
गुरदासपुर। सरहद पार पाकिस्तान की एक अदालत ने मसीह लड़की को जांच एजैंसी में नौकरी दिलवाने के नाम पर दुष्कर्म करने और बाद में वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में उम्र कैद की सजा और 10-10 लाख रुपए जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। जानकारी अनुसार एक इसाई लड़की ने जुलाई 2021 में जेहलम सदर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह एक प्राइवेट कालेज में पढ़ाई कर रही थी, तो उसकी जान-पहचान वाले दो आरोपी उसमानुल हक और मोहम्मद सईद ने उसे केंद्रीय जांच एजैंसी में नौकरी दिलवाने के नाम पर उसे बुलाया।
अगवा कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद दोषियों ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर फोटो भी खींच ली। जिसके बाद वे उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगे। इस दौरान उसने अपने बैंक खाते में से पैसे भी उन्हें दिए। लेकिन इसके बावजूद आरोपी नहीं माने। इसके बाद वे वीडियो डिलीट करने के लिए 4 लाख रुपए की मांग करने लगे। आखिर में दुखी होकर पीड़िता को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। इसी मामले में कोर्ट ने आज दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को उक्त सजा सुनाई है।
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