सिनेमाघरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- यह कोई जिम नहीं है, जहां आपको पौष्टिक खाना मिल सके
सिनेमा हॉल में बाहर की खाने-पीने की चीजों पर प्रतिबंध लगाने के नोटिस चस्पा कर दिए गए।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है, इसलिए वहां हॉल के मालिक की मर्जी चलेगी. कोर्ट का कहना है कि सिनेमा हॉल कोई जिम नहीं है जहां आपको पौष्टिक खाना मिलेगा.
जम्मू-कश्मीर की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि हॉल में खाने-पीने की चीजें ले जाने की इजाजत देना या न देना थिएटर्स का विवेक है.
सीजेआई की टिप्पणी
CJI ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई घर से जलेबी को सिनेमा हॉल ले जाना चाहता है, तो सिनेमा हॉल प्रबंधन उसे यह कहकर मना कर सकता है कि अगर दर्शक जलेबी खाने के बाद सीट से अपनी चिकनी उँगलियाँ पोंछते हैं। यदि हां, तो क्षतिग्रस्त सीट की सफाई का भुगतान कौन करेगा? याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की है।
क्या था पूरा मामला
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के 18 जुलाई 2018 के फैसले को दो वकीलों ने यहां सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सिनेमा हॉल में बाहर की खाने-पीने की चीजों पर प्रतिबंध लगाने के नोटिस चस्पा कर दिए गए।