रोड शो में वाहनों की लें अनुमति, डीइओ को आदेश

Update: 2024-04-20 14:38 GMT

पंजाब: जिला निर्वाचन अधिकारी साक्षी साहनी, पुलिस आयुक्त कुलदीप सिंह चहल और एमसी आयुक्त संदीप ऋषि ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों को रोड शो में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पूर्व अनुमति लेना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

यहां बचत भवन में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीईओ ने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोड शो में वाहनों के काफिले में 10 वाहनों के बाद 100 मीटर का अंतर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उड़न दस्ता और स्थैतिक निगरानी दल उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे और किसी भी प्रकार के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों को धार्मिक स्थलों पर प्रचार करने से परहेज करने की भी सलाह दी और यदि उनके उम्मीदवार किसी भी पार्टी के प्रतीक/नारे पहनकर पूजा करते पाए गए, तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

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