
Punjab पंजाब : पंजाब सरकार ने मंगलवार को विभिन्न विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित 1,754 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों में संशोधन करने को भी अपनी मंजूरी दी और कहा कि नियमों में यह संशोधन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां सामाजिक न्याय एवं बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब तक विभिन्न विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती के 1,754 पद और पदोन्नति के 556 पद बैकलॉग के रूप में पहचाने गए हैं। मान ने अधिकारियों से इन पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों में संशोधन करने को भी अपनी मंजूरी दी और कहा कि नियमों में यह संशोधन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के आश्रितों को मुफ्त बस यात्रा सुविधा को मंजूरी दे दी है और इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जा रही है। मान के अनुसार पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी बसों में दिव्यांगों को किराए में 50 प्रतिशत छूट दी गई है और 2023-24 के दौरान 7.5 लाख यात्रियों को लाभ देकर 2.19 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
मान ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य पेंशन योजना के तहत 2.65 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कवर किया है और 2024-25 के दौरान लाभार्थियों को 278.17 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 12,607 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 3.37 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 144 सरकारी भवनों को सुलभ बनाने के लिए दिव्यांग अधिनियम, 1995 (एसआईपीडीए) के कार्यान्वयन के लिए योजना के तहत 23.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।