चंडीगढ़। सिप्पी सिद्धू हत्याकांड की आरोपी कल्याणी को हाईकोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है। कोर्ट आरोपी कल्याणी की जमानत मंजूर कर ली है। दूसरी तरफ सी.बी.आई. ने जिला चंडीगढ़ अदालत में कल्याणी के खिलाफ हत्याकांड मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है। बता दें कि कल्याणी हिमाचल प्रदेश हाईकोट्र जज की बेटी है जो 21 जून से जेल में बंद है। CBI और शिकायतकर्ता पक्ष के दलीलें और बहस सुनने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बेंच ने फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ की जिला अदालत की CBI कोर्ट ने कल्याणी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जिक्रयोग्य है कि कल्याणी की राष्ट्रीय शूटर सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू से शादी होने वाली थी परंतु बाद में उनके रिश्ते में दरार पैदा हो गई जिसके चलते उसने कल्याणी की एतराजयोग तस्वीरें वायरल कर दी। कल्याणी अपनी बदनामी के डर से पूरी योजना के साथ सिद्धू की हत्या कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धू का शव 20 सितंबर 2015 को चंडीगढ़ के सेक्टर-27 में एक पार्क से मिला था। सी.बी.आई. ने कल्याणी पर एक अन्य आरोप के तहत कहा कि उसने एक शख्स के साथ मिलकर सिप्पी की हत्या को अंजाम दिया है।