पंजाब: सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने और बंदूक संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, पुलिस आयुक्तालय ने शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य सामाजिक समारोहों और कार्यक्रमों के दौरान मैरिज पैलेसों और हॉलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाना है।
लोकसभा चुनाव से पहले शहर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाना एक सक्रिय उपाय के रूप में आता है। ऐसी जगहों पर हथियारों की मौजूदगी को प्रतिबंधित करके, पुलिस को निवासियों और आगंतुकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की उम्मीद है।
इसके अलावा, आदेश उन व्यक्तियों को भी लक्षित करते हैं जो सक्रिय रूप से बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से। ये निर्देश 9 अप्रैल से 8 जून तक लागू रहेंगे।
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