आवारा पशुओं को लेकर धारा 144 लागू, जारी हुए ये निर्देश

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Update: 2022-08-05 15:48 GMT

फिरोजपुर। पंजाब में आवारा पशुओं को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। डी.सी. फिरोजपुर की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। फिरजोपुर के डी.सी. अमृत सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं पर पाबंदी लगाई है। उनका कहना है कि आम तौर पर आवारा पशुओं के कारण सड़कों में भयानक हादसे हो जाते हैं।

आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसलों को भी काफी नुक्सान पहुंचाया जाता है, जिसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा सड़कों किनारे खड़े वाहनों को भी ये आवारा पशु नुक्सान पहुंचाते हैं। लोगों द्वारा डी.सी. के उक्त फैसले को काफी सराहा गया है क्योंकि इस फैसले के साथ ही जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, वहीं किसानों की फसलों का भी बचाव होगा। डी.सी. ने आवारा पशुओं के साथ-साथ दुग्ध उत्पादक पशुओं को भी सड़कों पर छोड़ने के लिए पाबंदी लगाई है।

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