SC: शंभू बॉर्डर खोलने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Update: 2024-08-12 08:58 GMT
पंजाब Punjab: शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है जिसमें कोर्ट में बड़े आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से एक हफ्ते में खोलने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि दोनों तरफ एक-एक लेन खोली जाए। एम्बुलेंस, बुजुर्गों, महिलाओं, विद्यार्थियों आदि को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। किसान आंदोलन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट किसानों से बातचीत के लिए कमेटी का गठन करेगा।
आज की इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला और अंबाला के वरिष्ठ पुलिस कप्तानों और दोनों जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को बैठक करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर राजनीतिक कमेटी किसानों से बात कर मुद्दे सुलझाएगी, केंद्र और पंजाब ने सौंपे नाम सौंपे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Highway Tractor की पार्किंग नहीं है। हाईवे को आंशिक रूप से एम्बुलेंस के लिए खोला जा सकता है। इसे आवश्यक सेवाओं, छात्रों और आसपास के क्षेत्र के दैनिक यात्रियों के लिए खोला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हरियाणा और पंजाब दोनों मिलकर मामला सुलझा लें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
बता दें कि फसलों के एमएसपी को लेकर पंजाब के किसान फरवरी 2024 से आंदोलन पर चल रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। किसानों ने बॉर्डर पर पंजाब की तरफ स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसके बाद कई बार सुनवाई हो चुकी है।
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