Punjab,पंजाब: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी। ईडी ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत एक मामले से उत्पन्न 2015 के मामले के संबंध में खैरा को जमानत देने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 27 जनवरी, 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अगुवाई वाली पीठ ने ईडी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह इस पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोप लगाया कि खैरा यह आवेदन दायर करके मुकदमे में देरी कर रहे हैं कि मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। खैरा ने एक्स पर लिखा, "मैं सर्वशक्तिमान वाहेगुरु और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज ईडी की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज करके मुझे न्याय सुनिश्चित किया।"