Punjab,पंजाब: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने मंगलवार को पंजाब में चल रहे पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर अदालतें मतदान के दिन चुनाव पर रोक लगाती हैं तो अराजकता फैल जाएगी। पंजाब में करीब 13,000 पंचायतों के लिए मतपत्रों के माध्यम से चुनाव मंगलवार को सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे समाप्त हो गया। चुनाव में करीब 1.05 लाख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर उल्लेख किए जाने के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "अगर हम मतदान पर रोक लगाते हैं, वह भी मतदान के दिन, तो अराजकता फैल जाएगी।" "अगर मतदान आज शुरू हो गया है, तो हम इस स्तर पर हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? शायद उच्च न्यायालय ने इसकी गंभीरता को महसूस किया और चुनाव पर रोक हटा दी... अगर मतदान आज शुरू हो गया है, तो हम इस स्तर पर हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं?" तत्काल सुनवाई के लिए