सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए फाजिल्का के डीसी सेनु दुग्गल ने जिले में कोबरा/कांटेदार बाड़ की बिक्री, खरीद और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। आदेश 8 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।
डीएम ने कहा कि किसानों द्वारा अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए कंटीले बाड़ का उपयोग किया जा रहा है। हालाँकि, इससे मवेशियों की जान को ख़तरा पैदा हो रहा था।
डीएम ने कहा कि अबोहर के दौलतपुरा गांव और खुले अभयारण्य क्षेत्र में जिले के सबसे बड़े पशु अस्पताल में 90 प्रतिशत मवेशी कोबरा/कांटेदार बाड़ के कारण घायल होने के बाद इलाज में थे। इसलिए इसकी बिक्री, खरीद और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया गया.