मोहाली की एक अदालत ने बुधवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह संधू की जमानत याचिका खारिज कर दी। संधू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हिरासत में वीडियो साक्षात्कार की कथित सुविधा के मामले में भी आरोपी हैं। संधू ने 10 जनवरी को जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य अपराध शाखा द्वारा 2024 में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर संख्या 33 गलत थी। मोहाली निवासी रियल एस्टेट एजेंट बलजिंदर सिंह की शिकायत पर, विवादित संपत्तियों के संबंध में मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए कथित रूप से अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के आरोप में राज्य अपराध शाखा द्वारा 15 अक्टूबर, 2024 को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।