31 अगस्त तक बिजली के खंभों से तार हटाएँ, DC ने इंटरनेट प्रदाताओं से कहा
Jalandhar.जालंधर: उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जालंधर ज़िले में कार्यरत सभी दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 31 अगस्त से पहले पीएसपीसीएल के खंभों से अपने अप्रयुक्त और अनधिकृत तारों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। आदेशों में, उपायुक्त ने सभी दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 31 अगस्त तक पीएसपीसीएल से संपर्क करके पीएसपीसीएल के खंभों पर बिछे तारों को नियमित करने का भी निर्देश दिया है। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि शहर में कार्यरत कई दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने पीएसपीसीएल के खंभों पर अवैध रूप से तार बिछा दिए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी कंपनी निर्धारित तिथि तक ऐसे अनधिकृत कनेक्शनों को नियमित या हटाने में विफल रहती है, उसे पीएसपीसीएल द्वारा प्रति खंभे निर्धारित जुर्माना देना होगा और पीएसपीसीएल के खंभों पर बिछे सभी अनधिकृत तारों को बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत हटा दिया जाएगा।
उन्होंने पीएसपीसीएल अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और निर्धारित तिथि के बाद भी चूक करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। शहर भर में लटके, अनुपयोगी और क्षतिग्रस्त तारों को हटाने के उद्देश्य से, पीएसपीसीएल ने उपायुक्त के निर्देशों पर मास्टर तारा सिंह नगर से एक पायलट परियोजना शुरू की थी। आज एक बैठक में इस पायलट परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए, उपायुक्त ने पीएसपीसीएल के अधिकारियों को इसके सफल समापन पर बधाई दी और उन्हें पूरे शहर में इस परियोजना को लागू करने के लिए कहा। इस कार्य में जनता से सहयोग की अपील करते हुए, डॉ. अग्रवाल ने कहा कि अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और जर्जर तारों के गुच्छे को हटाने या खंभों की मरम्मत संबंधी शिकायत जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 9646-222-555 पर दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को तत्काल समाधान के लिए पीएसपीसीएल के नोडल अधिकारियों को भेजा जाएगा। उपायुक्त ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस अभियान का उद्देश्य न केवल शहरवासियों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहर के सौंदर्य को बहाल करना भी है।