Dasuha, गढ़शंकर, मुकेरियां में ‘अवैध खनन’ के कारण 21 स्टोन क्रशरों का पंजीकरण रद्द
Jalandhar.जालंधर: खनन विभाग ने मासिक रिटर्न दाखिल न करने तथा कथित अवैध खनन के कारण जिले में 21 स्टोन क्रशरों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इस संबंध में पर्यावरण अभियंता, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय होशियारपुर को पत्र लिखकर सूचित किया गया है। कार्यकारी अभियंता, जल निकासी-सह-खनन एवं भूगर्भीय प्रभाग, होशियारपुर ने क्रशरों के बिजली कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखने को कहा है। कार्यकारी अभियंता (खनन) ने अपने पत्र (सं. 64/4एमडब्लू दिनांक 16 जनवरी 2025) के माध्यम से बताया है कि इनमें से 13 स्टोन क्रशर दसूया में, एक गढ़शंकर में तथा सात स्टोन क्रशर मुकेरियां तहसील में हैं। पत्र के अनुसार उक्त स्टोन क्रशरों के मालिकों द्वारा मासिक रिटर्न दाखिल न करने तथा अवैध खनन के कारण खनन विभाग के द्वारा इनका पंजीकरण 12 दिसंबर 2024 से निलम्बित कर दिया गया है। मुख्य कार्यालय चंडीगढ़
इस आदेश से प्रभावित होने वाले क्रशरों में हरजीत स्टोन क्रशर, संधवाल गांव, संत स्टोन क्रशर, नौशहरा सिम्बली, शाही स्टोन क्रशर, हंदवाल, वशिष्ट स्टोन क्रशर, हंदवाल, भारत स्टोन क्रशर, चक मीरपुर, स्टोन लिकर क्रशर उद्योग, निकू चक्क, बाबा फरीद स्टोन क्रशर, संधवाल, मीरी पीरी स्टोन क्रशर, सरियाना, जय शंकर स्टोन क्रशर, संधवाल, काहलों स्टोन क्रशर वजीरा, बालाजी स्टोन क्रशर, चक मीरपुर, गुरु नानक स्टोन क्रशर, मेहतपुर, महादेव स्टोन क्रशर, वेला सरियाना शामिल हैं। इसके अलावा गढ़शंकर के कुनैला गांव में शिव लिंक एग्रीगेट, मुकेरियां तहसील में सौरव कंक्रीट स्टोन क्रशर, अलेरा, बराड़ स्टोन, बरिंगली, मालवा कंक्रीट प्लांट, डुगराल, मास्टर स्टोन क्रशर, अलेरा, श्री बालाजी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, सुखचैनपुर, हिलसाइड स्टोन क्रशर, बरिंगली और दोआबा कंक्रीट प्लांट, बरिंगली के बिजली कनेक्शन काटने की भी सिफारिश की गई है।