रेप केस: सिमरजीत सिंह बैंस को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
महिला द्वारा सिमरजीत बैंस समेत 7 लोगों पर आरोप लगाने के बाद जुलाई 2021 में लुधियाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था.
रेप केस में लोक इंसाफ पार्टी के मुखिया सिमरजीत सिंह बैंस की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है. मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2023 को होगी.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष चार जनवरी 2023 को अपनी दलीलें पूरी कर लें ताकि उसके बाद फैसला सुनाया जा सके. हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सिमरजीत सिंह बैंस को कोई राहत नहीं दी है। इससे पहले सिमरजीत बैंस 22 अगस्त को पटियाला में मानहानि के मुकदमे में पेश हुए थे। उसके बाद
आपको बता दें कि यह मामला लुधियाना की एक विधवा महिला से दुष्कर्म का है. महिला ने सिमरजीत बैंस पर रेप का आरोप लगाया था। महिला द्वारा सिमरजीत बैंस समेत 7 लोगों पर आरोप लगाने के बाद जुलाई 2021 में लुधियाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था.
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