पंजाबी गायिका ने बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत के लिए HC का दरवाजा खटखटाया
Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बलात्कार एवं अन्य अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे एक “प्रसिद्ध” पंजाबी गायक द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब राज्य को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 23 जनवरी की तारीख तय की। यह मामला पिछले साल नवंबर में जालंधर आयुक्तालय के अंतर्गत एनआरआई पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 406 और 420 के तहत दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नमित कुमार ने याचिका पर राज्य एवं अन्य प्रतिवादियों को नोटिस ऑफ मोशन भी जारी किया।
न्यायमूर्ति कुमार के समक्ष प्रस्तुत अपनी याचिका में गायक ने तर्क दिया कि 2006 में कथित पहली घटना से 18 वर्ष की अनुचित देरी के बाद और 2018 में कथित अंतिम घटना से छह वर्ष बाद एफआईआर दर्ज की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता, 45 वर्षीय कनाडाई नागरिक, एक शिक्षित एवं परिपक्व व्यक्ति है, जिसकी शादी 1999 में हुई थी। गायिका ने कहा कि इससे विवाह के बहाने उसका शोषण किए जाने का उसका दावा अत्यधिक असंभव एवं अपुष्ट हो जाता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता का बयान झूठा और मनगढ़ंत है। इसके अलावा, उसने इन सभी वर्षों में कथित घटनाओं की सूचना पुलिस या किसी अन्य अधिकारी को नहीं दी। "अभियोक्ता लगभग 45 वर्ष की एक परिपक्व और शिक्षित महिला है और वह एक विकसित देश, कनाडा में रह रही है, उसने 2006 से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इतने लंबे समय तक पुलिस या किसी भी एजेंसी को इस घटना का खुलासा न करना अभियोक्ता के बयान को असंभव और झूठा बनाता है," उन्होंने कहा।