Punjab.पंजाब: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजीत पाल सिंह की अदालत ने नायब तहसीलदार गुरसेवक सिंह भुल्लर, कानूनगो संतोख सिंह और पटवारी मंजीत सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी के तहत पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह आदेश फिरोजपुर के विजिलेंस ब्यूरो थाने में दर्ज 31 अगस्त 2016 की एफआईआर संख्या 12 के संबंध में सुनाया गया। मंजीत सिंह पर अपने पिता की जमीन का दाखिल खारिज अपने पक्ष में कराने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है।