Punjab Police ने गोलीबारी के बाद अंतरराज्यीय "हाईवे लुटेरों के गिरोह" के सरगना को गिरफ्तार किया
Punjab चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने मोहाली जिले के लेहली गांव के पास पुलिस के साथ एक संक्षिप्त गोलीबारी के बाद "हाईवे लुटेरों/स्नैचर्स गिरोह" के सरगना को गिरफ्तार किया, अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
आरोपी की पहचान एसएएस नगर के डंडराला निवासी सतप्रीत सिंह उर्फ सत्ती के रूप में हुई है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि उसके पास से .32 कैलिबर की पिस्तौल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पुलिस टीमों ने उसके द्वारा चलाई जा रही प्लेटिना मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ स्नैचिंग और डकैती से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि सत्ती का गिरोह मुख्य रूप से अंबाला-डेरा बस्सी हाईवे पर रुके वाहनों को निशाना बनाता था और पंजाब व हरियाणा में कई लूटपाट/स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी सत्ती अपने तीन अन्य साथियों के साथ हाईवे पर 3 और 10 नवंबर 2024 को देर रात हुई दो लूटपाट/स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल था, जिसमें सब-डिवीजन डेरा बस्सी के लालरू इलाके में बंदूक की नोक पर नकदी, मोबाइल और सोने के आभूषण लूटे गए थे। डीजीपी ने बताया कि उसके अन्य साथियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच जारी है।
ऑपरेशन विवरण साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) एसएएस नगर दीपक पारीक ने बताया कि लूटपाट/स्नैचिंग की घटनाओं की जांच के दौरान सत्ती के नेतृत्व वाले इस लुटेरे गिरोह के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली थी, जो हाल ही में लालरू में देर रात हुई घटनाओं में एकत्र तथ्यों और साक्ष्यों से मेल खाती थी। डीएसपी डेरा बस्सी बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में एक टीम ने मानवीय और तकनीकी इनपुट पर काम किया और गांव लेहली के पास सत्ती की गतिविधि का पता लगाया, उन्होंने कहा, जबकि जब पुलिस टीमें मोटरसाइकिल पर सवार आरोपी सत्ती का पीछा कर रही थीं, तो उसने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं।
एसएसपी ने कहा कि तीन फायर गोलियां सरकारी पुलिस वाहन पर लगीं और पुलिस टीमों द्वारा जवाबी फायरिंग में आरोपी सत्ती के दाहिने पैर में गोली लग गई। उन्होंने कहा कि सत्ती के अन्य साथियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन लालरू में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 132 और 221 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। (एएनआई)