Punjab,पंजाब: राज्य में आगामी 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव Panchayat Elections में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए राज्य चुनाव आयोग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत उम्मीदवारों को हलफनामा दाखिल करने की अनुमति होगी, जिसमें यह कहा जाएगा कि उन पर पंचायत का कोई कर या बकाया नहीं है और न ही वे स्थानीय अधिकारियों की संपत्ति पर अनधिकृत कब्जे में हैं। इस बदलाव का मतलब है कि उम्मीदवारों को अब नामांकन पत्र दाखिल करते समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा करने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले अनिवार्य था।
इन हलफनामों की सत्यता की पुष्टि करने की जिम्मेदारी अब संबंधित सरकारी विभागों पर है, जिन्होंने पहले एनओसी जारी किए थे। इन विभागों को रिटर्निंग अधिकारी से हलफनामे प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर हलफनामों पर अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी। ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि उम्मीदवार डिफॉल्टर नहीं है या सरकारी संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा नहीं किया है।
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि विपक्षी उम्मीदवारों को अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों के कारण एनओसी से संबंधित मुद्दों पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पंचायत चुनाव में राज्य भर में 13,237 सरपंच और 83,437 पंचों का चुनाव होगा, और उसी दिन संबंधित मतदान केंद्रों पर मतगणना होगी। कुछ क्षेत्रों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा रहे हैं।