Jalandhar. जालंधर: अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर-कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी डॉ. अमित महाजन Dr. Amit Mahajan ने जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा क्षेत्र के आगामी उपचुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चुनाव प्रचार सामग्री के संबंध में प्रिंटर और प्रकाशकों को निर्देश जारी किए हैं।
जिला प्रशासनिक परिसर District Administrative Complex में प्रिंटर और प्रकाशकों के साथ बैठक के दौरान महाजन ने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रिंटर और प्रकाशक के नाम और पते के बिना किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री जैसे कि पर्चे या पोस्टर नहीं छापेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को छह महीने की कैद या 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि किसी दस्तावेज या अभियान सामग्री में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा पर आधारित अपील या किसी के बारे में कोई आपत्तिजनक भाषा जैसी आपत्तिजनक सामग्री है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों द्वारा पर्चे और पोस्टर पर अनुचित खर्च को रोकना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 127-ए के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मामला दर्ज करना और प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस रद्द करना शामिल है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार सामग्री छापने से पहले प्रिंटर को प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करना होगा, जिसे प्रकाशक के परिचित दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रिंटर को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में जिला चुनाव कार्यालय को एक घोषणा पत्र, मुद्रित चुनाव प्रचार सामग्री की मात्रा और उससे जुड़ी लागत के साथ उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों और चुनाव आयोग के निर्देशों को ठीक से लागू करने में विफल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बैंकों के प्रतिनिधियों को भी पैसे के दुरुपयोग से बचने के लिए संदिग्ध लेनदेन की दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।