Punjab,पंजाब: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मोहाली के निर्देशानुसार दिसंबर माह as per instructions December month में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। चेक बाउंस, धन की वसूली, श्रम एवं रोजगार विवाद, बिजली, पानी के बिल, भरण-पोषण, अन्य आपराधिक समझौता योग्य मामले तथा सिविल विवाद और न्यायालयों/ट्रिब्यूनलों में लंबित मामले तथा वेतन एवं भत्ते तथा सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित सेवा मामलों की सुनवाई 14 दिसंबर को पटियाला में की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पटियाला की सीजेएम/सचिव मन्नी अरोड़ा ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए पटियाला, राजपुरा, समाना तथा नाभा में न्यायिक न्यायालयों की बेंचें गठित की जाएंगी।