Punjab: उच्च न्यायालय ने बरजिंदर सिंह हमदर्द की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Update: 2024-05-31 11:54 GMT
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं अजीत प्रकाशन समूह के प्रबंध संपादक बरजिंदर सिंह हमदर्द की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पंजाब को नोटिस जारी किया। यह मामला जालंधर में सतर्कता ब्यूरो द्वारा करीब एक सप्ताह पहले दर्ज धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज का निर्देश कम से कम 18 जुलाई तक प्रभावी रहेगा, जब मामले की अगली सुनवाई होगी। मामला जालंधर में जंग-ए-आजादी स्मारक के निर्माण एवं संचालन से संबंधित है। हमदर्द का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा, आर. कार्तिकेय एवं अर्शदीप सिंह चीमा ने किया। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी नोटिस जारी किया। हमदर्द ने अन्य बातों के अलावा मामले को सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग की थी।
उनका तर्क था कि उन्हें "झूठे विवाद में घसीटा जा रहा है।" हमदर्द ने तर्क दिया कि यह उन्हें सरकारी दबाव के आगे झुकने और उनके पेड न्यूज़/विज्ञापनों को “समाचार लेखों के रूप में प्रकाशित करने और इस तरह राज्य द्वारा गलत सूचना फैलाने और मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास में अपनी नैतिकता को त्यागने के लिए मजबूर करने के लिए था”। हमदर्द ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उनके कद और महाभियोग योग्य प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्हें जंग-ए-आज़ादी स्मारक का हिस्सा बनने का सम्मान देना उचित समझा। उन्होंने कहा, “याचिकाकर्ता ने इस पर सहमति जताई और अपनी पेशेवर बाधाओं के बावजूद अथक परिश्रम किया और राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में पंजाब स्वतंत्रता आंदोलन स्मारक के निर्माण में सफल रहे। हालांकि, वर्तमान सरकार ने याचिकाकर्ता को निशाना बनाकर अपने निजी रंजिशों को पूरा करने के लिए स्मारक के निर्माण और संचालन में एक घुमंतू जांच करके याचिकाकर्ता को निशाना बनाया है।”
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