punjab : हाईकोर्ट ने PPSC चेयरमैन की नियुक्ति के नियमों पर स्पष्टीकरण मांगा
punjab पंजाब : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य को पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) के अध्यक्ष की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों या अधिसूचनाओं पर स्पष्टता प्रदान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश प्रीत हरिंदर सिंह पन्नू द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिन्होंने पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के बारे में चिंता जताई थी। एक खंडपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए पन्नू ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-राज्य के कार्यालय में “अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के क्षेत्र” को नियंत्रित करने वाली कुछ अधिसूचनाएँ/नियम पड़े हुए हैं। अदालत ने उनकी दलीलें सुनने के बाद,
राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को निर्देश प्राप्त करने और यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या ये नियम या अधिसूचनाएँ लागू हैं और उन्हें विधिवत अधिसूचित किया गया है। राज्य की ओर से पेश वकील को निर्देश प्राप्त करने और इस अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है कि ‘क्या पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले ऐसे कोई नियम या अधिसूचनाएं मौजूद हैं और अधिसूचित हैं?’, पीठ ने निष्कर्ष निकाला। मामले की आगे की सुनवाई 10 जनवरी, 2025 को निर्धारित की गई है, जिसमें अदालत नियुक्ति के लिए प्रक्रियात्मक ढांचे के बारे में राज्य सरकार से विस्तृत प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है।